Unified Pension Scheme (UPS) को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एकीकृत पेंशन योजना के संचालन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि देश के करीब 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सामने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और UPS के बीच चुनाव करने का रास्ता साफ हो गया है।
क्या है Unified Pension Scheme (UPS)?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की वह योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में लागू किया गया है। इसका मकसद NPS के बाजार-आधारित अनिश्चित रिटर्न की जगह कर्मचारियों को एक तयशुदा (assured) पेंशन देना है। NPS में पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है, इसलिए रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी, यह पहले से तय नहीं होता। UPS में सरकार ने न्यूनतम गारंटीड भुगतान का वादा किया है।
UPS में क्या-क्या मिलेगा? आधिकारिक प्रावधान
PFRDA के संचालन निर्देशों और आधिकारिक नियमों के अनुसार UPS की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- सुनिश्चित पेंशन: 25 साल की सेवा पूरी करने पर रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।
- न्यूनतम गारंटी: कम से कम 10 साल की सेवा के बाद न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह का सुनिश्चित भुगतान मिलेगा। 10 से 25 साल की सेवा पर अनुपातिक (pro-rata) पेंशन मिलेगी।
- परिवार पेंशन: पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी/पति को सुनिश्चित भुगतान का 60% परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा।
- महंगाई राहत: घोषित किए जाने वाले महंगाई राहत (DR) का लाभ भी मिलेगा, जैसा पुरानी पेंशन में महंगाई भत्ता मिलता था।
- योगदान: कर्मचारी बेसिक वेतन + महंगाई भत्ते का 10% योगदान देगा; सरकार भी 10% देगी और इसके अलावा 8.5% का अतिरिक्त योगदान पूल कोष में देगी ताकि सुनिश्चित भुगतान पूरा हो सके।
- एकमुश्त राशि: रिटायरमेंट पर हर 6 महीने की सेवा के लिए आखिरी बेसिक वेतन + DA का 1/10 एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- एक बार वापसी: सुपरएनुएशन या स्वैच्छिक रिटायरमेंट से पहले एक बार UPS से NPS में वापस जाने का विकल्प रहेगा।
कौन-कौन हैं पात्र?
- 1 अप्रैल 2025 तक NPS के दायरे में आने वाले सभी मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी।
- 1 अप्रैल 2025 के बाद भर्ती होने वाले नए कर्मचारी भी पात्र होंगे।
- 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर या स्वैच्छिक रिटायर हुए कर्मचारी (और यदि कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो उनके कानूनी पति/पत्नी) भी चुन सकते हैं।
- सेवा से बर्खास्त (dismissed) किए गए कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के पात्र नहीं होंगे।
कर्मचारियों की दुविधा: क्यों धीमी है स्वीकार्यता?
खबरों के अनुसार अब तक सिर्फ लगभग 40,000 कर्मचारियों ने ही UPS चुना है, जबकि पात्र कर्मचारियों की संख्या 23 लाख से ज्यादा है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं:
- OPS की मांग जारी: कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग पर अड़े हैं, जिसमें कोई कर्मचारी योगदान नहीं देना पड़ता था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साफ कहा है कि केंद्र के पास OPS बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- योगदान की शर्त: UPS में भी कर्मचारी को 10% योगदान देना होगा, जबकि OPS में यह बाध्यता नहीं थी — इसलिए कई कर्मचारियों को यह उतना आकर्षक नहीं लग रहा।
- जटिल नियम: नियमों की जटिलता और निर्णय की छोटी अवधि ने भी अपनाने की रफ्तार धीमी की है।
NPS बनाम UPS — सीधी तुलना
NPS में बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण रिटायरमेंट पर कितनी राशि मिलेगी, इसका अंदाजा पहले नहीं लगाया जा सकता; कई NPS सेवानिवृत्तों को बेहद कम मासिक राशि मिली है — कुछ मामलों में राज्य की वृद्धावस्था पेंशन से भी कम। वहीं UPS में 50% वेतन की गारंटी और न्यूनतम ₹10,000 की मंजिल तय है: सुरक्षा ज्यादा, ग्रोथ सीमित। स्थिरता चाहने वालों के लिए UPS बेहतर।
UPS चुनने से पहले ये 5 बातें जांच लें
- अपनी कुल सेवा अवधि गिनें — 25 साल की सेवा पर ही पूरी 50% गारंटी मिलेगी।
- अपना बेसिक वेतन और DA देखकर 50% का अनुमानित आंकड़ा निकालें।
- 10% कर्मचारी योगदान आपके मासिक बजट पर कितना असर डालेगा, यह समझें।
- परिवार पेंशन (60%) का प्रावधान अपने परिजनों की सुरक्षा के लिहाज से देखें।
- निकटतम कार्यालय या आधिकारिक PFRDA पोर्टल से नियम-पुस्तिका पढ़कर ही अंतिम निर्णय लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न: क्या UPS चुनना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं। यह NPS के विकल्प के रूप में स्वैच्छिक विकल्प है — 23 लाख से ज्यादा पात्र कर्मचारी खुद तय कर सकते हैं कि NPS में रहना है या UPS अपनाना है।
प्रश्न: UPS में न्यूनतम कितनी पेंशन गारंटीड है?
उत्तर: कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने पर न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह का सुनिश्चित भुगतान मिलेगा।
प्रश्न: क्या UPS चुनने के बाद NPS में वापस जा सकते हैं?
उत्तर: हां, सुपरएनुएशन या स्वैच्छिक रिटायरमेंट से पहले एक बार UPS से NPS में वापस जाने का विकल्प है।
प्रश्न: क्या पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोबारा लागू होगी?
उत्तर: फिलहाल नहीं। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि केंद्र के पास OPS बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
प्रश्न: रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि कैसे मिलेगी?
उत्तर: सेवा के हर 6 महीने के लिए आखिरी बेसिक वेतन + DA का 1/10 एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
प्रश्न: UPS के संचालन की घोषणा किसने की?
उत्तर: पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 23 अक्टूबर 2026 को UPS के संचालन की आधिकारिक घोषणा की।












