E-Shram Card Pension Yojana के तहत केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा दे रही है। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड (UAN कार्ड) है और आप रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर, दर्जी, मोची या धोबी जैसे असंगठित काम से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है, और सरकार भी आपके खाते में बराबर का योगदान देती है।
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना क्या है
ई-श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू किया गया असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले हर श्रमिक को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाला ई-श्रम कार्ड मिलता है। अब तक 31.89 करोड़ से ज्यादा श्रमिक इस पोर्टल पर जुड़ चुके हैं, जिनमें 54 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं।
PM-SYM में श्रमिक का योगदान और केंद्र सरकार का बराबर का योगदान (50:50 मैचिंग) मिलकर पेंशन फंड बनता है।
कितना पैसा जमा करना होगा
PM-SYM में मासिक योगदान आपकी प्रवेश आयु के अनुसार तय होता है। जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, उतना ही कम महीना भरना होगा:
- 18 साल की उम्र में जुड़ने पर — सिर्फ 55 रुपये प्रतिमाह
- 25 साल की उम्र में जुड़ने पर — 80 रुपये प्रतिमाह
- 30 साल की उम्र में जुड़ने पर — 105 रुपये प्रतिमाह
- 35 साल की उम्र में जुड़ने पर — 150 रुपये प्रतिमाह
- 40 साल की उम्र में जुड़ने पर — 200 रुपये प्रतिमाह
आपके योगदान के बराबर राशि केंद्र सरकार भी हर महीने जमा करती है — यानी 30 साल की उम्र पर कुल 210 रुपये प्रतिमाह पेंशन फंड में जुड़ेंगे। यह पैसा बैंक खाते से ऑटो-डेबिट से कटता है, बार-बार भुगतान की झंझट नहीं।
कौन ले सकता है फायदा — पात्रता शर्तें
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए ये शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
- आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो — जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, दर्जी, मोची, धोबी, मछुआरे या हथकरघा कारीगर
- प्रवेश के समय आयु 18 से 40 साल के बीच हो
- मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो
- आवेदक EPFO, ESIC या NPS का सदस्य न हो और आयकर दाता न हो
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बचत बैंक खाता (जनधन खाता भी चलेगा) होना चाहिए
एक महत्वपूर्ण बात — पेंशन पाने वाले श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलती है। यानी 3,000 रुपये की पेंशन पर पति/पत्नी को 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलते रहेंगे।
जरूरी दस्तावेज और 5 स्टेप में रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रखें: ई-श्रम कार्ड नंबर (12 अंकों का UAN), आधार कार्ड (मोबाइल से लिंक), बचत या जनधन बैंक खाता (IFSC के साथ), मोबाइल नंबर और नॉमिनी (पति/पत्नी) की जानकारी।
- आधिकारिक पोर्टल maandhan.in खोलें
- “Click here to apply now” पर क्लिक करके Self Enrollment चुनें
- मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से लॉग इन करें
- PM-SYM चुनें, ई-श्रम UAN व आधार नंबर दर्ज करें
- नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता और नॉमिनी की जानकारी भरें, ऑटो-डेबिट फॉर्म अपलोड करें और पहला प्रीमियम ऑनलाइन जमा करें — पेंशन कार्ड तुरंत बन जाएगा
खुद ऑनलाइन न कर पाएं तो ई-श्रम कार्ड, आधार और पासबुक लेकर नजदीकी CSC सेंटर जाएं — वहां ऑपरेटर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ फॉर्म भरकर प्रिंटेड पेंशन कार्ड दे देगा।
पेंशन के साथ मिलने वाले अन्य फायदे
ई-श्रम पोर्टल पात्र श्रमिकों को PMSBY के तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और PMJJBY के तहत 2 लाख रुपये का जीवन बीमा भी देता है। साथ ही नेशनल करियर सर्विस से रोजगार के अवसर और स्किल इंडिया से कौशल प्रशिक्षण भी जुड़े हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन वाले राज्य हैं।
सावधान रहें — इन गलतियों से बचें
आधार में मोबाइल नंबर लिंक न होना, बैंक खाते और आधार में नाम का अंतर, 40 साल से ऊपर की आयु, या EPFO/ESIC की सदस्यता — इनमें से कोई भी हो तो रजिस्ट्रेशन अटकेगा। और याद रखें — ई-श्रम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, कोई एजेंट पैसे मांगे तो सतर्क रहें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: 60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?
उत्तर: 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी।
प्रश्न: हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा?
उत्तर: प्रवेश आयु के अनुसार 18 साल में 55 रुपये से लेकर 40 साल में 200 रुपये प्रतिमाह तक। सरकार भी बराबर राशि जमा करती है।
प्रश्न: क्या महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: बिल्कुल। ई-श्रम पोर्टल पर 54 प्रतिशत से ज्यादा पंजीकृत श्रमिक महिलाएं हैं।
प्रश्न: पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी?
उत्तर: 60 साल की उम्र पूरी होते ही पेंशन शुरू हो जाती है। उससे पहले आप 60 साल की उम्र तक मासिक योगदान करते रहते हैं।
प्रश्न: ई-श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है?
उत्तर: PM-SYM के लिए ई-श्रम UAN नंबर जरूरी है। अगर कार्ड नहीं बना है तो पहले eshram.gov.in पर मुफ्त में पंजीकरण करा लें।
प्रश्न: श्रमिक की मृत्यु के बाद पेंशन का क्या होगा?
उत्तर: पेंशन पाने वाले श्रमिक की मृत्यु पर उसके पति/पत्नी को 50 प्रतिशत यानी 1,500 रुपये प्रतिमाह फैमिली पेंशन मिलेगी।
स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in), PM-SYM पोर्टल (maandhan.in), पीआईबी फैक्टशीट अगस्त 2026










